सासाराम , मार्च 19 -- रोहतास जिले में जिला जज(19) दिनेश कुमार प्रधान की अदालत ने गुरुवार को हत्या के एक मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।

तीन साल पुराने इस मामले में आज जज ने दोषसिद्ध होने के बाद भावाडीहरी, नोखा निवासी अभियुक्त सुरेश सिंह(पिता) एवं उमेश सिंह(पुत्र) को आजीवन कारावास के साथ बारह-बारह हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस मामले की प्राथमिकी मृतक की पत्नी पूनम देवी ने नोखा थाना कांड संख्या 234/2023 दर्ज करायी थी, जिसका ट्रायल अदालत में चल रहा था।

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार घटना 03 साल पूर्व 30 अगस्त 2023 को नोखा थाना क्षेत्र के भावाडीहरी गांव में घटी थी। जहां रात्रि 9:00 बजे पुराने विवाद के चलते दोनों पिता-पुत्र अभियुक्तों ने गांव के हीं रविंद्र सिंह को उनके घर में जबरन घुस कर उनके दो छोटे पुत्रों अर्जुन एवं शिवम के सामने गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गये।गोली की आवाज सुनकर घटनास्थल पर जुटे पडोसी एवं ग्रामीणों के सहयोग से रविंद्र सिंह को ईलाज के लिए स्थानीय सरकारी अस्पताल, नोखा ले जाया गया जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई थी।

अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में कुल सात गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। कोर्ट ने इस मामले में एक अन्य अभियुक्त प्रिंस कुमार को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 302 में दोषी पाते हुए अर्थदंड सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई वही शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी पाते हुए 2000 अर्थदंड सहित 5 साल कारावास की सजा सुनाई दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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