बुलंदशहर , मार्च 09 -- उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर जनपद में एक अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 21-21 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक संजीव कुमार ने सोमवार को बताया कि अभियुक्त आकिल , शाहरुख तथा साजिद , निवासीगण मोहल्ला खीरखानी थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर ने वर्ष 2019 में शौकीन निवासी मोहल्ला खीरखानी के पुत्र पर जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला किया था।

इस संबंध में 24 जुलाई 2019 को थाना खुर्जा देहात में मुकदमा अपराध धारा 307 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त बरामदगी के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 197/2019, 198/2019 एवं 199/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत भी मामले पंजीकृत किये गये थे।

पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर 01 सितम्बर 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। यह मामला पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित किया गया था, जिसके तहत मॉनिटरिंग सेल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराई गई।

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