उज्जैन , मई 14 -- मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में एक महिला सहित दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन सूत्रों के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पी.सी. गुप्ता ने रूई ग्राम निवासी रेखा वाघेला (41) और दीपक वाघेला (20) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया।

अभियोजन के अनुसार 19 अप्रैल 2024 को नीलगंगा थाना क्षेत्र में किसी विवाद को लेकर राजा अहिरवार और बंटी के बीच विवाद हो रहा था। इस दौरान रोहित पासी ने बीच-बचाव कर राजा अहिरवार को वहां से हटा दिया।

इसके बाद आरोपी रेखा वाघेला ने बंटी पर ईंट फेंककर मारी और उससे झूमाझटकी करने लगी। तभी वहां दीपक वाघेला और अन्य आरोपी चाकू लेकर पहुंचे और बंटी पर कई वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल बंटी को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में नीलगंगा थाना पुलिस ने धारा 302 और 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच के बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

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