भरतपुर , फरवरी 17 -- राजस्थान में भरतपुर जिले की नदबई की एक अदालत ने हत्या के मामले में एक परिवार के छह आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीताराम मीना ने अभियुक्त कन्हैया, अजयदेव, राजवीर, विजयराम, धर्मवीर और विमलेश को धर्मेंद्र की हत्या करने का दोषी माना।
मामले के अनुसार लखनपुर थाना क्षेत्र में चैनपुरा गांव में चार सितम्बर 2020 को अभियुक्तों ने रणवीर और धर्मेद्र पर लाठियों और अन्य हथियारों से हमला किया। जिससे धर्मेंद्र की मौत हो गयी, जबकि रणवीर का लम्बे समय तक इलाज चला।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित