भिण्ड , दिसंबर 31 -- मध्यप्रदेश के भिण्ड जिला न्यायालय ने करीब तीन साल पहले अलाव ताप रहे युवकों पर फायरिंग कर एक युवक की हत्या करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने मुख्य आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अभियोजन अधिकारी अवधेश चौधरी ने बुधवार को बताया कि यह घटना 3 जनवरी 2023 की शाम करीब सात बजे की है। भिण्ड जिले के नयागांव थाना क्षेत्र के ग्राम कोट में फरियादी विकास अपने पड़ोसियों गोलू, विष्णु उर्फ आशिक, अभिषेक और अमन के साथ घर के सामने अलाव ताप रहा था। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते आरोपी अमित शर्मा अपने नाबालिग भतीजे के साथ मौके पर पहुंचा।
बताया गया कि आरोपी अमित शर्मा के हाथ में 315 बोर की लाइसेंसी बंदूक थी, जबकि उसके भतीजे के पास कट्टा था। दोनों ने गाली-गलौज करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से विष्णु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि विकास और गोलू गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
पुलिस ने घटना के बाद मामला दर्ज कर जांच पूरी कर चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी अमित शर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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