उज्जैन , नवंबर 01 -- मध्यप्रदेश के उज्जैन के एक न्यायालय ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन सश्रम कारावास एवं 12 हजार रुपए के अर्थदंड किया है।
उज्जैन जिले के अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश विकास चौहान द्वारा अजय काले (30) को आजीवन सश्रम कारावास एवं धारा 118(1) द में 1-1 वर्ष एवं कुल 12 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सुनाई।
अभियोजन के अनुसार आरोपी अजय काले ने शराब के नशे में 13 जनवरी 2025 को नानाखेडा थाना क्षेत्र में छोटू, गरीब दास एवं पवन पर धारदार हथियार से हमला किया और फरार हो गया। गंभीर अवस्था में घायल तीनों लोगों को जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती किया। ये ईंट के भट्टे पर काम करते थे। 14 जनवरी 2025 को गंभीर रूप से घायल छोटू की मृत्यु हो गई। इस पर पुलिस ने अजय काले के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया। जांच कर प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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