बांदा , अगस्त 11 -- उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को हत्या के मामले में आरोपी युवक रज्जू उर्फ शिव पूजन वर्मा को दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
लोक अभियोजक श्रवण कुमार तिवारी ने बताया कि बबेरू थाना क्षेत्र के व्योजा गांव निवासी मुरलिया की नातिन का विवाह मध्य प्रदेश के सतना जिले के बरौंधा थाना क्षेत्र के खोही गांव निवासी रज्जू उर्फ शिव पूजन वर्मा से हुआ था। आरोपित ने अपने गांव में ही एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद वह 30 मार्च 2023 की रात बबेरू थाना क्षेत्र के व्योजा गांव पहुंचा था।
उन्होंने बताया कि व्योजा गांव पहुंचने के बाद रज्जू ने रात में भोजन किया और सोने चला गया। इसी दौरान परिजनों ने घर में अंदर से ताला बंद कर दिया। रज्जू को संदेह हुआ कि परिजनों को खोही गांव में उसके द्वारा की गई हत्या की जानकारी हो गई है और वे उसे पुलिस के हवाले करा देंगे। अभियोजन के अनुसार इसी आशंका में रज्जू ने रात में गृहस्वामी मुरलिया के सिर पर पत्थर से प्रहार कर उनकी हत्या कर दी।
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मामले की विस्तृत विवेचना करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर 25 अगस्त 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
लोक अभियोजक ने बताया कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात साक्ष्य प्रस्तुत किए। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद रज्जू उर्फ शिव पूजन वर्मा को हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित