श्रीनगर , मार्च 24 -- जम्मू-कश्मीर में कुपवाड़ा जिले की एक अदालत ने पॉक्सो मामले में दोषी करार दिये गये एक व्यक्ति को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार, यह मामला 2021 में हंदवाड़ा के क्रालगुंड थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया था। कुपवाड़ा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी इरशाद अहमद मीर को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(2) के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
इसके अतिरिक्त, अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा भी दी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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