सिरसा , अगस्त 14 -- हरियाणा के सिरसा में स्वतंत्रता दिवस समारोहों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जिलाधीश शांतनु शर्मा ने जिले में ड्रोन सहित विभिन्न प्रकार के मानव रहित उड़ने वाले उपकरणों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 तथा ड्रोन नियम, 2021 के नियम 24 के तहत जारी किए गए हैं।
आदेश के अनुसार नगर परिषद सिरसा एवं डबवाली तथा नगर पालिका कालांवाली एवं ऐलनाबाद की शहरी सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि में ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल विमान, फ्लाइंग कैमरा, क्वाडकॉप्टर, हेलीकैम सहित अन्य मानव रहित उड़ने वाले उपकरणों के संचालन पर रोक रहेगी।
जिलाधीश ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति किसी भी प्रकार के ड्रोन या अन्य उड़ने वाले उपकरण का संचालन नहीं किया जा सकेगा।
ड्यूटी पर तैनात पुलिस एवं सरकारी कर्मचारियों पर हालांकि यह आदेश लागू नहीं होगा। प्रशासन ने स्वतंत्रता दिवस समारोहों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आमजन से आदेशों का पालन करने की अपील की है।
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