श्रीगंगानगर , मई 12 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर के मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम न्यायालय ने स्मैक रखने के आरोपी को मंगलवार को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश अजयकुमार भोजक ने अभियुक्त ओम प्रकाश विश्नोई (38) को स्मैक रखने का दोषी मानते हुए उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने 21 जून 2017 को अभियुक्त ओम प्रकाश विश्नोई से 60 ग्राम स्मैक बरामद की थी।

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