पिथौरागढ़ , जनवरी 13 -- उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने हेरोइन तस्कर आरोपी को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष के कठोर कारावास एवं 80,000 रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पिछले साल 10 फरवरी को पिथौरागढ़ पुलिस एवं विशेष अभियान समूह (एसओजी) की टीम ने एंचोली क्षेत्र से स्मैक तस्कर मुजम्मिल अंसारी को 33.66 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था।
आरोपी के खिलाफ पिथौरागढ़ कोतवाली में मादक द्रव्य अधिनियम (एनडीपीएस) अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
साथ ही विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में वाद चलाया गया।
पुलिस ने 09 मई को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी राकेश चन्द्र की ओर से ठोस पैरवी के साथ ही अदालत में की गवाह पेश किए गए। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे सजा सुनायी।
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