भरतपुर , जनवरी 29 -- राजस्थान में करौली के मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने स्मैक तस्करी के चार आरोपियों को गुरुवार को दोषी ठहराते हुए तीन दोषियों को 10-10 वर्ष और एक दोषी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।
विशिष्ट न्यायाधीश माधवी दिनकर ने अभियुक्त बलराम, संजय कुमार और पवन को स्मैक की तस्करी करने का दोषी मानते हुए प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना किया, वहीं अभियुक्त भरतलाल को सात वर्ष का कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपयेे का जुर्माना किया।
मामले के अनुसार दो मार्च 2021 को करौली के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अभियुक्त बलराम से 140 ग्राम, संजय कुमार से 100 ग्राम और भरतलाल उर्फ भरतू से 10 ग्राम स्मैक बरामद की थी। वहीं पवन अपनी गाड़ी का इस्तेमाल स्मैक की तस्करी में कर रहा था।
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