मनेंद्रगढ़ , मार्च 14 -- छत्तीसगढ के मनेंद्रगढ़ कलेक्टर के निर्देश पर जिले भर के स्कूलों के आसपास तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीम ने सघन जांच अभियान चलाया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के मार्गदर्शन में हुई इस कार्रवाई के तहत मनेंद्रगढ़ के बस स्टैंड और फव्वारा चौक क्षेत्र में स्थित दुकानों का विशेष रूप से निरीक्षण किया गया।

जिला जन संपर्क अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार,टीम ने सरस्वती विकास विद्यालय और शासकीय गर्ल्स स्कूल के 100 गज के दायरे में आने वाली किराना दुकानों, पान की दुकानों, चाय ठेलों और गुमटियों की जांच की। इस दौरान कई प्रतिष्ठानों पर नियमों का उल्लंघन करते हुए तम्बाकू युक्त पदार्थ बेचे जाते पाए गए। जांच टीम ने तत्काल प्रभाव से इन दुकानदारों के खिलाफ कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 और 6 के तहत चालान की कार्रवाई शुरू की।

अभियान के दौरान कुल आठ प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए 2200 रुपये का जुर्माना वसूला गया। इनमें पान ठेले, किराना स्टोर, गुमटी, होटल और चाय दुकानें शामिल हैं। संयुक्त टीम ने सभी दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी कि वे स्कूलों के 100 गज के दायरे में सिगरेट, बीड़ी, गुटखा या किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों की बिक्री बिल्कुल न करें। यदि दोबारा ऐसा पाया गया तो उनके खिलाफ और भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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