सागर , नवंबर 30 -- सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना का फर्जी तरीके से लाभ लेने की कोशिश करने पर उत्तर प्रदेश के एक व्यापारी पर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। मामले में मोतीनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, वहीं मंडी सचिव को निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित करते हुए नोटिस जारी किया गया है।
कलेक्टर संदीप जी.आर. को मिली सूचना के बाद एसडीएम अमन मिश्रा के नेतृत्व में मंडी प्रांगण, सागर में जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर निवासी रानू जैन पुत्र राजकुमार जैन ट्रैक्टर क्रमांक UP94-AG-8347 में 160 बोरियां (लगभग 80 क्विंटल) सोयाबीन भरकर लाया था। यह उपज नन्हे सिंह, निवासी रहली (सागर) के नाम से दर्ज कराने का प्रयास किया जा रहा था, ताकि मध्यप्रदेश के किसान के रूप में योजना का लाभ लिया जा सके।
मंडी गेट पर हुई सतर्क जांच में आरोपित का प्रयास पकड़ा गया। एसडीएम अमन मिश्रा ने बताया कि कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में भावांतर योजना पूर्ण पारदर्शिता के साथ संचालित हो और पात्र किसानों को ही इसका लाभ मिले। इसी के तहत लगातार निगरानी की जा रही है।
मंडी कर्मचारियों द्वारा की गई सघन जांच के बाद उपज को जब्त कर मंडी परिसर में सुरक्षित रखा गया। मंडी प्रांगण प्रभारी एवं सहायक उपनिरीक्षक महेश सिंह राजपूत की शिकायत पर मोतीनगर थाने में बीएनएस धारा 318(4) के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
शिकायत में उल्लेख है कि आरोपी ने स्वयं को मध्य प्रदेश का किसान बताकर नाम, पता और वाहन संबंधी झूठी जानकारी प्रस्तुत की तथा शासन को आर्थिक क्षति पहुँचाने का प्रयास किया। मंडी समिति, सागर ने इसे योजनागत धोखाधड़ी मानते हुए रिकॉर्ड सहित पूरा प्रकरण पुलिस को सौंप दिया है।
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