सोनभद्र , मई 26 -- उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के ओबरा थाना अंतर्गत दो वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की से जबरन दुष्कर्म करने के मामले में स्थानीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ओमकार शुक्ला ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 31 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया।

जुर्माना की संपूर्ण राशि पीड़िता को दिए जाने का अदालत ने आदेश दिया l जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार सिंह ने बताया कि ओबरा थाना क्षेत्र की निवासी एक महिला ने 10 मार्च 2024 को ओबरा थाना में एक लिखित शिकायत देकर अवगत कराया कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री के साथ बबलू सिंह (26) ने दुष्कर्म किया था l वादिनी ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने दुष्कर्म के पश्चात् पीड़िता को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थीl महिला ने बताया कि घटना के बाद पीड़िता का स्वास्थ्य ख़राब रहने लगा तथा चिकित्सक द्वारा जाँच कराने पर उसके तीन माह के गर्भवती होने का पता चला। वादिनी को तब घटना की जानकारी हुई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी तथा पर्याप्त आधार मिलने पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

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