चंडीगढ़ , फरवरी 09 -- ) हरियाणा सरकार ने हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम, 2014 के अंतर्गत पशुपालन एवं दुग्ध विभाग की सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 31 दिसंबर, 2021 को जारी अधिसूचना में बदलाव करते हुए पहले से अधिसूचित तीन सेवाओं में संशोधन किया गया है और दो नई सेवाओं को अधिनियम के दायरे में शामिल किया गया है।

इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार, स्वदेशी पशुधन (देसी गायों) के संरक्षण एवं विकास से संबंधित सेवाएं तथा मुर्रा विकास योजना अब 180 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रदान की जाएंगी। वहीं, उच्च तकनीक डेयरी इकाइयों की स्थापना और पशुधन इकाइयों के माध्यम से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने वाली योजनाओं के लिए 100 दिनों की समय-सीमा तय की गई है।

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