कपूरथला , अक्टूबर 21 -- पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में धान की पराली जलाने के आरोप में एक किसान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

यह कार्रवाई उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में की गई है।

सुल्तानपुर लोधी के उपमंडल मजिस्ट्रेट जसजीत सिंह और सहायक पुलिस आयुक्त धीरेंद्र वर्मा ने बुधवार को बताया कि संबंधित नोडल और क्लस्टर अधिकारियों की ओर से मौके पर की गयी जांच की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने लोहा सावाल गांव के निवासी गुरविंदर सिंह के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर, लुधियाना से प्राप्त उपग्रह तस्वीरों में पराली जलाने की घटना का संकेत मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों ने स्थल का सत्यापन किया था। इसके बाद प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई।

उपमंडल प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने किसानों से अपील की कि वे पराली के प्रबंधन के लिए पर्यावरण अनुकूल तरीकों को अपनाएं और पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में प्रशासन का सहयोग करें।

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