सुलतानपुर , सितंबर 22 -- उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में नगर पालिका परिषद के विभिन्न वार्डों के सभासदों ने मंगलवार को जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देकर नगर पालिका बोर्ड की बैठकें नियमानुसार न बुलाए जाने पर कार्रवाई की मांग की है।
सभासदों का आरोप है कि नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा 86(2) के तहत बोर्ड बैठक बुलाने के लिए पहले भी पत्र दिए गए थे। पांच सितंबर को दिए गए पत्र के बाद अधिशासी अधिकारी ने 16 सितंबर को पत्र जारी किया था। हालांकि, इसके बावजूद तय समय में बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई गई।
ज्ञापन में सभासदों ने बताया कि अधिनियम के अनुसार नियमित अंतराल पर बोर्ड बैठकें होनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पहले की बैठकों में लिए गए फैसलों का पालन नहीं किया गया। सभासदों ने नगर पालिका की प्रशासनिक व्यवस्था में कथित अनियमितता, भ्रष्टाचार और जनहित के कामों पर असर पड़ने की बात भी कही है।
उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है कि धारा 86(2) के तहत नियमानुसार बोर्ड बैठक बुलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं। इस दौरान दीप सिंह, संजय कप्तान, अखिलेश मिश्रा, गिरीश मिश्रा, विजय कुमार जायसवाल, कंचन लता, पूर्णिमा कुमारी, अरविंद कुमार यादव और अरशद हबीब मौजूद रहे।
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