सुपौल , अक्टूबर 10 -- सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार ने पंचायत कार्यपालक सहायक अर्जुन कुमार को मार्च 2026 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के मामले में चयनमुक्त करने का आदेश जारी किया है।

अर्जुन कुमार छातापुर प्रखंड की माधोपुर ग्राम पंचायत में पंचायत कार्यपालक सहायक के पद पर कार्यरत थे।

जिलाधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, छातापुर के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी ने पत्रांक 93, दिनांक 2 अप्रैल 2026 तथा पत्रांक 260, दिनांक 24 सितंबर 2026 के माध्यम से अर्जुन कुमार के मार्च 2026 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की सूचना दी थी।

इसके आलोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी निर्देश के प्रावधानों के तहत उन्हें मार्च 2026 के प्रभाव से चयनमुक्त किया गया है।

श्री कुमार ने संबंधित अधिकारियों को आदेश की सूचना देते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, छातापुर के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहा गया है कि बगल की ग्राम पंचायत को अपने कार्य के अतिरिक्त माधोपुर ग्राम पंचायत का कार्य निष्पादित करने के लिए प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करें, जिससे पंचायत के कार्य प्रभावित न हों।

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