शिमला , अक्टूबर 11 -- हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और स्वास्थ्य मंत्री डॉ (कर्नल) धनीराम शांडिल ने शनिवार को 26 नयी उन्नत जीवन समर्थक (एएलएस) एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखायी। ये वाहन राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-108 (एनएसए) वाहनों के बेड़े में शामिल होंगे जिसमें 241 एम्बुलेंस हैं।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने आधिकारिक आवास ओकओवर से तंबाकू मुक्त युवा अभियान का भी शुभारंभ किया।

हिमाचल प्रदेश के बेड़े में शामिल एम्बुलेंस परिवहन वेंटिलेटर, ईसीजी मशीन, आपातकालीन एम्बू बैग, ऑक्सीजन सिलेंडर और रक्तचाप निगरानी मशीनें समेत 19 जीवनरक्षक स्वास्थ्य देखभाल उपकरण से लैस हैं। चिकित्सा तकनीशियन इन एम्बुलेंसों में चौबीसों घंटे आपातकालीन सुविधा के लिये तैनात रहेंगे। इन एम्बुलेंसों को सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, जिला अस्पतालों, सिविल अस्पतालों और अन्य दूरस्थ स्थानों पर आपात स्थिति के दौरान मरीजों की सुविधा के लिये तैनात किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत कर रही और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा बना रही। उन्होंने कहा कि ये नयी उन्नत जीवन रक्षक समर्थित एम्बुलेंसे स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनायेंगी।

श्री सुक्खू ने तंबाकू मुक्त युवा अभियान पर स्वास्थ्य विभाग को बधाई दी और कहा कि हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। उन्होंने इसे युवाओं को तंबाकू और अन्य नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया।यह अभियान 60 दिनों, आठ दिसंबर 2025 तक चलेगा। इसका विशेष ध्यान जागरुकता, बचाव और तंबाखू नियंत्रण कानूनों के लागू होने पर रहेगा। ये कानून सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंध, तंबाकू के प्रचार पर प्रतिबंध, नाबालिगों को बेंचने और उत्पाद पैकेजिंग पर चेतावनी देना अनिवार्य बनाते हैं।

श्री सुक्खू ने कहा कि तंबाकू की वजह से भारत में हर वर्ष 12.5 लाख लोगों की जान जाती है और गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों की समस्याएं पैदा करती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ई-सिगरेट और हुक्का बार समेत तंबाकू के सभी तरीके के सेवन को समाप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है। पुलिस और उड़न दस्ते लगातार अभियान चलाकर हुक्का बार और ई-सिगरेट के पूर्ण प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करेंगे। तंबाकू की दुकानों को विनियमित करने, विक्रेता लाइसेंसिंग नियमों को लागू करने तथा शहरों और गांवों में दुकानों की संख्या कम करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किये गये हैं।

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