सीहोर , जून 16 -- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशों के तहत सीहोर जिले में 11 जुलाई 2026 को विशेष ई-लोक अदालत और 18 जुलाई 2026 को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरणों के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं न्यायाधीश श्रीमती स्वप्नश्री सिंह ने बताया कि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले पक्षकारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 11 जुलाई को विशेष ई-लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसमें प्री-लिटिगेशन और न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकार के प्रकरण शामिल किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि पक्षकारों की प्री-सिटिंग तथा प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया में यथासंभव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को सुविधा मिल सके।

इसके अलावा 18 जुलाई को धारा 138 के अंतर्गत लंबित चेक बाउंस प्रकरणों के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें ऐसे मामलों के अधिकतम संख्या में समझौते और निराकरण का प्रयास किया जाएगा।

श्रीमती सिंह ने बताया कि जिला न्यायालय सीहोर के साथ-साथ जिले के तहसील न्यायालयों में भी इन दोनों विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने पक्षकारों से इन अवसरों का लाभ उठाकर अपने प्रकरणों का शीघ्र और सौहार्दपूर्ण निराकरण कराने की अपील की।

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