नयी दिल्ली , अगस्त 29 -- केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई) की एक विशेष अदालत (इंदौर) ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में शनिवार को 13 निजी व्यक्तियों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास और कुल 1.56 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

ब्यूरो की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी है। इसमें बताया गया है कि दोषी ठहराए गए अभियुक्तों में अनिल पटेल, मनमोहन यादव, कैलाश यादव, मोना यादव, दीपक यादव, आशीष पटेल, तुलसीराम यादव, मोहन यादव, रजनी यादव, संदीप यादव, सतीश पटेल (पाटिल), कल्पना पटेल और राधा यादव शामिल हैं।

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