सीतापुर , अगस्त 17 -- उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले की एक अदालत ने वर्ष 2016 के हत्या एवं हत्या के प्रयास के एक मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सोमवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार थाना मिश्रिख में दर्ज मुकदमे में अभियुक्त बाबूराम, मनीष तथा शांति देवी पत्नी बाबूराम निवासी ग्राम टिकरिया जिहुरा, थाना मिश्रिख को अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-7 ने दोषी करार दिया।
मामले की सुनवाई के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-7 ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 और 34 के तहत तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
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