सीकर , फरवरी 05 -- राजस्थान में सीकर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियमित परिचालन की अनुमति दे दी है जो सीकर के जमाकर्ताओं के लिए लंबे इंतजार के बाद बड़ी राहत की बात है।
बैंक अध्यक्ष डॉ. प्रदीप जोशी ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरबीआई ने बैंक पर नौ नवंबर 2018 से लगाए गए परिचालन प्रतिबंधों को हटाते हुए बैंक को पुनः नियमित दैनिक बैंकिंग कार्य एवं लेनदेन की अनुमति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि यह सफलता बैंक संचालक मंडल के निरंतर प्रयासों, जमाकर्ताओं के धैर्य तथा बैंक के प्रति उनके विश्वास का प्रतिफल है। आरबीआई ने बैंक की सुधरी हुई वित्तीय स्थिति और प्रबंधन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है।
डॉ.जोशी ने बताया कि प्रतिबंध अवधि के दौरान बैंक द्वारा लगभग 11 करोड़ 40 लाख रुपये की डूबत राशि की सफल वसूली की गई वहीं जमाकर्ताओं को क्लेम राशि के रूप में 18 करोड़ 24 लाख रुपये का भुगतान किया गया. इसके अतिरिक्त, विशेष कठिनाई के मामलों में लगभग एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी जमाकर्ताओं को प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि बैंक के परिचालन के प्रतिबंध के दौरान वसूली आदि की अनुमति मिली हुई थी।
उन्होंने कहा कि भविष्य में जमाकर्ताओं के सहयोग से बैंक को सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में सुदृढ़, पारदर्शी और प्रगतिशील संस्था के रूप में विकसित किया जाएगा. इस अवसर पर उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक, राजस्थान सहकार विभाग, बैंक के जमाकर्ताओं तथा शेयरधारकों के प्रति आभार व्यक्त किया।
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