सिवनी , अक्टूबर 17 -- मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्वास्थ्य विभाग ने निजी स्वास्थ्य संस्थानों के निरीक्षण के दौरान पंजीयन और संचालन संबंधी अनियमितताओं पर कार्रवाई की। तिकोना पार्क के समीप संचालित दिवम हार्ट एवं डायबिटीज स्पेशलिटी सेंटर का पंजीयन वैध नहीं पाए जाने पर उसे तत्काल बंद करा दिया गया। वहीं, एक अन्य क्लीनिक को आवश्यक पंजीयन के अभाव में सील किया गया। मानस नेत्रालय के संचालक को नियमानुसार पंजीयन कराने की समझाइश दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, दिवम सेंटर के पंजीयन की वैधता समाप्त हो चुकी थी। जांच में नागपुर के एक चिकित्सक द्वारा सेवाएं देने की जानकारी भी सामने आई। विभाग ने संचालक को नोटिस जारी कर वैध पंजीयन होने तक सेंटर का संचालन बंद करा दिया।

बारापत्थर क्षेत्र के बबरिया रोड स्थित मानस नेत्रालय के निरीक्षण में पंजीयन को छोड़कर अन्य दस्तावेज उपलब्ध मिले। टीम ने संचालक को जल्द पंजीयन कराने के निर्देश दिए। सिवनी नगर में संचालित सिया क्लिनिक में आवश्यक पंजीयन के बिना एलोपैथिक उपचार किए जाने की जानकारी मिलने पर उसे सील कर दिया गया।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पंकज दुबे ने बताया कि निजी अस्पतालों और क्लीनिकों का संचालन निर्धारित नियमों के अनुसार होना चाहिए। मरीजों की सुरक्षा के लिए चिकित्सकों की पात्रता, पंजीयन की वैधता और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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