चंडीगढ़ , जनवरी 20 -- पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं हरियाणा में सिरसा सीट से सांसद कुमारी सैलजा ने राज्य सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग-9 से जुड़े क्षेत्रों में लागू किये गये नये अधिनियम पर गंभीर सवाल उठाये हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि 28 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना के कारण सिरसा जिले में विकास कार्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिससे आम नागरिकों, व्यापारियों और निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
कुमारी सैलजा ने कहा कि अधिनियम लागू करने से पहले न तो जनता को कोई पूर्व सूचना दी गयी और न ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गयी।
इसका परिणाम यह हुआ कि जिले में लगभग 601 निर्माण कार्य अधर में लटक गये हैं। कई लोगों ने अपने जीवन की पूंजी लगाकर निर्माण शुरू किया था, लेकिन अब न तो कार्य आगे बढ़ पा रहा है और न ही निवेश सुरक्षित है। निर्माण गतिविधियां ठप होने से शहरी विकास रुक गया है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी प्रभावित हुए हैं।
उन्होंने बताया कि निर्माण रुकने से प्रशासन और आम लोगों के बीच विवाद की स्थिति बन रही है, जिससे सामाजिक असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि वर्ष 2009 में इसी तरह की समस्या उत्पन्न होने पर तत्कालीन सरकार ने विशेष अधिसूचना जारी कर निर्धारित शुल्क लेकर निर्माण की अनुमति दी थी, जिससे जनता को राहत मिली और सरकार को राजस्व प्राप्त हुआ।
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