सिद्धार्थनगर , अक्टूबर 07 -- उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास और 21 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन " के तहत प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी की अदालत ने मंगलवार को हत्या के मामले की पूरी सुनवाई के बाद, संबंधित अभियुक्त जितेन्द्र को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 147 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 21 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियुक्त जितेन्द्र वेल्टीकर टोला, सिद्धनगर, थाना मोहाना, जनपद सिद्धार्थनगर का निवासी है।

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