भिंड , जनवरी 22 -- मध्यप्रदेश के भिंड जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक युवक की आत्महत्या के मामले में उसके जीजा को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है।
कल सुनाए गए इस फैसले में न्यायालय ने उधार की बड़ी रकम वापस न करने और लगातार मानसिक प्रताड़ना के चलते आत्महत्या के लिए उकसाने के दोष में जीजा को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए के जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को तत्काल न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
लोक अभियोजक जेपी दीक्षित ने आज बताया कि भिण्ड शहर कोतवाली में 17 अक्टूबर 2023 को फरियादी अशोक कुमार सोनी ने थाने में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उनके भांजे दुर्गेश सोनी ने फोन पर सूचना दी कि छोटे मामा रामकिशोर सोनी ने अपने जीजा जय नारायण सोनी के घर में कट्टे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की।
जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी जय नारायण सोनी ने अपने व्यापार के लिए मृतक रामकिशोर सोनी से करीब 15 लाख रुपये उधार लिए थे। लंबे समय तक रकम वापस नहीं की गई, जबकि रामकिशोर को पैसों की अत्यधिक आवश्यकता थी। आरोपी द्वारा भुगतान के लिए दिए गए दो चेक भी बाउंस हो गए थे। इससे मृतक मानसिक रूप से बेहद परेशान रहने लगा था और वह लगातार रकम वापस मांग रहा था, लेकिन आरोपी टालमटोल करता रहा। इससे परेशान होकर रामकिशोर सोनी ने आत्महत्या कर ली।
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