रायपुर , अक्टूबर 11 -- ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लाइज एसोसिएशन (एआईआईईए) ने कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों का तीव्र विरोध किया है जो एलआईसी और सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के शीर्ष पदों पर निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

एआईआईईए के संयुक्त सचिव धर्मराज महापात्र ने कहा,"यह कदम राष्ट्रीयकरण की मूल भावना पर प्रहार करता है। संशोधित दिशानिर्देश इन सफल सार्वजनिक संस्थानों में निजी प्रभाव का द्वार खोलते हैं, जो जनता की बचत और देश की आर्थिक संप्रभुता के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।"उन्होंने कहा कि एलआईसी अधिनियम 1956 और जीबीएनए अधिनियम 1972 जैसे संसदीय अधिनियमों में संशोधन किए बिना ऐसे दिशानिर्देश जारी करना कार्यपालिका का संसदीय अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है।

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