छपरा , जुलाई 10 -- बिहार में सारण जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपया के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।व्यवहार न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में 13 नवम्बर को जिले के खैरा थाना क्षेत्र के छोटा तकिया गांव निवासी नसीम आलम अपने घर की साफ सफाई कर कूड़ा फेंकने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान उनके पड़ोसी दो सगे भाइयों सद्दाम हुसैन और नौशाद आलम ने विवाद शुरू कर उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। परिजन उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इसी मामले में व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम रवि शंकर की अदालत ने फैसला सुनाया है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रामनारायण प्रसाद ने चिकित्सक, अनुसंधानकर्ता सहित कुल सात गवाहों का परीक्षण कराया।

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