बुरहानपुर , अगस्त 24 -- मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में खाद्य पदार्थों के नमूने अमानक एवं मिथ्याछाप पाए जाने पर एडीएम न्यायालय ने सात प्रकरणों में कुल दो लाख 65 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।

कलेक्टर हर्ष सिंह के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों से नमूने लेकर जांच के लिए खाद्य विश्लेषक भोपाल भेजे जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट में नमूने अमानक एवं मिथ्याछाप पाए जाने के बाद संबंधितों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर एडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किए गए थे।

न्यायालय ने श्री दत्त दूध डेयरी, प्रतापपुरा के दूध के नमूने के अमानक पाए जाने पर 50 हजार रुपये, श्री हरि गोपाल फूड प्रोडक्ट्स के पाम ऑयल के नमूने पर 50 हजार रुपये तथा वीरेन आइसक्रीम, सिंधीपुरा गेट के आइसक्रीम नमूने पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

इसी प्रकार ट्रैफिक जाम होटल, नेपानगर के मावा रोल के मिथ्याछाप पाए जाने पर 30 हजार रुपये, रामकृष्ण मिडवे, असीरगढ़ के नमकीन पर 30 हजार रुपये, प्रकाश होटल, नेपानगर के मावा बर्फी पर 30 हजार रुपये तथा एसबी किराना, खातला के सोयाबीन तेल के मामले में 25 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नमूना संग्रहण और जांच की कार्रवाई लगातार जारी रखने तथा खाद्य कारोबारियों को निर्धारित खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

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