पटना , अप्रैल 10 -- बिहार में पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने शुक्रवार को चार मामलों में दो अलग-अलग अदालत में आत्म समर्पण किया, जहां उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया गया। सांसदों एवं विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय की अदालत में श्री यादव ने कोतवाली थाना कांड संख्या 438/ 2015, गांधी मैदान थाना कांड संख्या 483/ 2019 और पीरबहोर थाना कांड संख्या 199 / 2021 में आत्म समर्पण किया और जमानत की प्रार्थना की ।
श्री यादव की प्रार्थना स्वीकार करते हुए अदालत ने उन्हें तीनों मामलों में जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया। दूसरी ओर आज ही श्री यादव ने पटना की अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी आरती उपाध्याय की अदालत में गांधी मैदान थाना कांड संख्या 55 /2021 में आत्म समर्पण कर जमानत की प्रार्थना की थी । इस अदालत ने भी श्री यादव को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया ।
सांसद श्री यादव के वकील विजय आनंद और अजय कुमार ने बताया कि चारों मामले सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने , प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना प्रदर्शन करने और लाउड स्पीकर एक्ट की अवहेलना करने आदि के आरोपों से संबंधित थे।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित