सहारनपुर , अक्टूबर 05 -- उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आगामी त्योहारों, विभिन्न परीक्षाओं तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 27 नवंबर तक प्रभावी रहेगा।

जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार चौहान ने बताया कि निकट भविष्य में दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गुरुनानक जयंती, महाराजा अग्रसेन जयंती, महर्षि वाल्मीकि जयंती, सरदार वल्लभभाई पटेल एवं आचार्य नरेंद्र देव जयंती, छठ पूजा और वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस सहित विभिन्न पर्व आयोजित होने हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों की परीक्षाओं, चयन एवं प्रवेश परीक्षाओं को देखते हुए औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों, शिक्षण संस्थानों और रेलवे स्टेशनों आदि पर असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटनाओं की साजिश की आशंका है। इससे लोक शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू की गई है।

जारी आदेश के अनुसार ऐसे व्यक्तियों के भ्रमण आदि कार्यक्रम प्रतिबंधित किए गए हैं, जिनसे साम्प्रदायिक सद्भाव, समरसता और लोक शांति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका हो। कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ अथवा चाकू, भाला, बरछी, तलवार, छूरा आदि आक्रमण में इस्तेमाल की जा सकने वाली वस्तु लेकर नहीं चलेगा और न ही उन्हें एकत्रित या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करेगा। पुलिसकर्मी तथा अपने दायित्वों के निर्वहन के दौरान शस्त्र धारण करने वाले अधिकृत अधिकारी एवं कर्मचारी इससे मुक्त होंगे। वृद्ध और दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा लाठी या डंडा लेकर चलने पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। धार्मिक रीति-रिवाजों को भी इससे प्रभावित नहीं किया जाएगा।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित