सहारनपुर , मार्च 1 -- उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के ग्राम अंबेहटा चांद स्थित सरकारी भूमि की अवैध बिक्री के मामले में तहसील प्रशासन ने संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल के निर्देशानुसार की गई जांच में पाया गया कि ग्राम समाज की भूमि को निजी संपत्ति दर्शाते हुए अवैध रूप से बेच दिया गया। उप जिलाधिकारी रामपुर मनिहारान डॉ. पूर्वा ने बताया कि यह भूमि 'नवीन परती' श्रेणी में दर्ज है, जिसकी बिक्री कानूनन दंडनीय अपराध है।

प्रशासन के अनुसार मुकेश एवं श्रीमती सुन्दरी द्वारा उक्त भूमि को गलत तरीके से बेचने के संबंध में क्रेता अनुज पुंडीर, विक्रम सिंह, अजय कुमार, उमराव सिंह तथा संजय कुमार के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0049 दर्ज की गई है। मामले में वैधानिक कार्रवाई जारी है।

उप जिलाधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) एवं सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 2 एवं 3 के अंतर्गत की गई है, जिनमें अधिकतम पांच से सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने जनसामान्य से अपील की है कि भूमि क्रय-विक्रय से पूर्व संबंधित अभिलेखों एवं स्वामित्व की विधिवत जांच अवश्य कर लें, ताकि भविष्य में कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा अथवा अवैध क्रय-विक्रय किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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