सहारनपुर/देवबंद , मई 28 -- सहारनपुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद देवेन्द्र नाथ सिंह की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में चार अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) देवीदयाल शर्मा ने गुरुवार को बताया कि थाना देवबंद क्षेत्र के ग्राम कपूरी गोविंदपुर निवासी बुन्दी, सतपाल पुत्रगण सुक्कड़ तथा संदीप और सचिन पुत्रगण बुन्दी के खिलाफ वर्ष 2020 में मुकदमा दर्ज किया गया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार तीन फरवरी 2020 की रात करीब साढ़े 11 बजे गांव के रविदास मंदिर में रविदास जयंती की तैयारियां चल रही थीं। इसी दौरान अभियुक्त वहां मौजूद लोगों के साथ गाली-गलौज करने लगे। मौके पर मौजूद आस्तिक कुमार ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिस पर अभियुक्तों ने लोहे की रॉड तथा लाठी-डंडों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।

हमले में आस्तिक कुमार के सिर, कंधे और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई थीं। मामले में पीड़ित के पिता सहेंद्रपाल की तहरीर पर थाना देवबंद में मुकदमा अपराध संख्या 67/2020 के तहत धारा 308, 323, 504 और 506 आईपीसी में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय देवबंद में हुई। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने चारों अभियुक्तों को गैर इरादतन हत्या के प्रयास का दोषी मानते हुए पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित