सहारनपुर , अप्रैल 15 -- उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 आगामी नौ जून तक लागू कर दी गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर मनीष बंसल ने अपने आदेश में कहा कि निकट भविष्य में सम्पन्न होने वाले विभिन्न त्यौहारों तथा विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों व शिक्षण संस्थानों और रेलवे स्टेशन आदि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटनायें घटित की जाने की साजिश की जा सकती है।

इन सबको दृष्टिगत रखते हुए बीएनएसएस की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था कायम रखने हेतु तथा प्रजा तांत्रिक मूल्यों के रक्षण हेतु जनपद में निषेधात्मक आज्ञा लागू की गयी है।

इस आदेश के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर चार या उससे अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे।

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