सहारनपुर , सितंबर 05 -- उत्तर प्रदेश के सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में करीब 70 वर्ष पुरानी मस्जिद को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किए जाने के बाद जिला प्रशासन ने शनिवार को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के मद्देनजर कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर और बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।
पुलिस उपमहानिरीक्षक अभिषेक सिंह ने पत्रकारों को बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद को सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने अवैध घोषित किया था। इस आदेश के विरुद्ध मस्जिद कमेटी ने प्रथम अपील की थी, जिसे न्यायालय ने खारिज करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश की पुष्टि कर दी। इसी आदेश के तहत मस्जिद के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।
उन्होंने बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शनिवार सुबह करीब पांच बजे शुरू की गई। मस्जिद के ध्वस्तीकरण के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता फैसल सलमानी ने प्रशासन की कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ध्वस्तीकरण का फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। उनका कहना है कि स्थानीय अदालत में अपील खारिज होने के बाद उन्हें उच्च न्यायालय जाने के लिए समय दिया जाना चाहिए था।
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