मुलताई , अक्टूबर 13 -- मध्यप्रदेश में बैतूल जिले के मुलताई में सरेराह युवती की हत्या के मामले में सोमवार को न्यायालय ने आरोपी सानिफ को उम्रकैद की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह घटना 3 मई 2023 की रात गांधी वार्ड क्षेत्र में हुई थी। आरोपी सानिफ ने युवती सिमरन पिता अफजल पर चाकू से 26 वार कर उसका गला रेत दिया था। मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान मृतका का भाई पिंटू शहजाद पक्षद्रोही हो गया था, लेकिन अदालत ने फिजिकल एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक सबूत और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी माना। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीपीओ मालिनी देशराज ने प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी को सजा दिलाई।
जांच के दौरान सामने आया कि मृतका सिमरन आरोपी को निजी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से ब्लैकमेल कर रही थी। आरोपी की सगाई महाराष्ट्र में तय हो चुकी थी और जल्द ही निकाह होना था। सिमरन द्वारा निकाह रोकने की धमकी देने पर आरोपी ने गुस्से में आकर यह कदम उठाया। अदालत ने इस जघन्य अपराध को समाज के लिए नसीहत मानते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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