नयी दिल्ली , अगस्त 20 -- घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों में तेजी के बीच सरकार ने चालू त्योहारी सीजन के दौरान 10 लाख टन कच्ची चीनी का शुल्क मुक्त आयात किये जाने की अनुमति दी है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की गुरुवार को जारी अधिसूचना के अनुसार यह छूट 31 अक्टूबर तक के लिए दी गयी है। डीजीएफटी ने इसके लिए 21 से 28 अगस्त 2026 की अवधि के दौरान आयातकों से आवेदन आमंत्रित किये हैं।
अधिसूचना और उससे संबंधित ब्योरों के अनुसार, कच्ची चीनी का आयात शुल्क दर कोटो (टीआरक्यू) के तहत किया जायेगा और आवेदन पर फैसला डीजीएफटी करेगा। टीआरक्यू के तहत आयात की गयी इस कच्ची चीनी का इस्तेमाल चीनी मिलों और रिफाइनरियों द्वारा सफेद चीनी तैयार करने के लिए किया जायेगा। इसके लिए अग्रिम लाइसेंस धारक आवेदन कर सकते हैं।
ऐसी प्रसंस्कृत चीनी का इस्तेमाल केवल घरेलू बाजार में बिक्री के लिए किया जा सकेगा।
गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से घरेलू बाजार में चीनी के दाम तेजी से बढ़े हैं। उपभोक्ता मामले विभाग के आंकड़ों के अनुसार, एक सप्ताह में दिल्ली में चीनी का खुदरा भाव सवा गुना हो गया है। यह 13 अगस्त को 49 रुपये प्रति किलोग्राम था जो आज 20 अगस्त को बढ़कर 61 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है।
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