नयी दिल्ली , अगस्त 05 -- केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली-सभी भर्ती (एनपीएस-एआर) के तहत पेंशन मामलों में अस्थायी पेंशन भुगतान आदेश (पीपीपीओ) नंबर के स्थान पर नियमित 12 अंकों वाले पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) नंबर आवंटित करने की नयी व्यवस्था लागू की है। इसके लिए केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) ने एक ऑनलाइन सुविधा शुरू की है।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 31 जुलाई, 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सभी प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रकों (प्र. सीसीए), मुख्य लेखा नियंत्रकों (सीसीए), लेखा नियंत्रकों (सीए) और महालेखाकारों (एजी) को निर्देश दिया है कि उनके अधीनस्थ वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ) पेंशन मामलों को अधिकृत बैंकों को भेजने से पहले इस नयी ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करें।

कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, यह ऑनलाइन सुविधा 'एन' शृंखला में जारी अस्थायी पीपीओ नंबरों के स्थान पर नियमित 12 अंकों वाले पीपीओ नंबर आवंटित करने के लिए विकसित की गयी है, जिससे एनपीएस-एआर पेंशन मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जा सके। यह सुविधा सीपीएओ पोर्टल पर सभी संबंधित पीएओ के लिए उपलब्ध करा दी गयी है।

ज्ञापन में कहा गया है कि नयी व्यवस्था का उद्देश्य पेंशन मामलों को सीपीएओ से अधिकृत पेंशन वितरण बैंकों तक निर्बाध रूप से स्थानांतरित करना है। इसे नियंत्रक महालेखा कार्यालय (सीजीए) और सीपीएओ द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों तथा प्रक्रियाओं के साथ लागू किया जाएगा।

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