तिरुवनंतपुरम , दिसंबर 19 -- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कोल्लम के सतर्कता न्यायालय के निर्देश के बाद सबरीमाला मंदिर से जुड़ी कथित सोने की तस्करी के धन शोधन पहलुओं की जांच शुरू की।

अदालत ने मामले की जांच कर रहे विशेष अन्वेषण दल (एसआईटी) को ईडी को प्राथमिकी, रिमांड रिपोर्ट, जब्ती महजर और गवाहों के बयानों सहित महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आधिकारिक कॉपी देने का आदेश दिया। ईडी यह जांच करना चाहता था कि क्या सोने की तस्करी से बने धन का शोधन हुआ था, इसलिये उसने रिकॉर्ड्स हासिल करने के लिये अदालत का रुख़ किया था।

अदालत ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए यह स्पष्ट किया कि ईडी की जांच धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराधों तक सीमित होनी चाहिये। चल रही सतर्कता विभाग की जांच में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। यह मामला सबरीमाला मंदिर में नवीनीकरण कार्यों के दौरान पवित्र प्रतिमाओं पर चढ़ी सोने की परत सहित संरचनाओं से हटाये गये सोने के कथित दुरुपयोग और तस्करी से संबंधित है।

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