कपूरथला , जुलाई 29 -- पंजाब में कपूरथला जिला उपायुक्त आकाश बंसल ने नगर परिषदों और नगर पंचायतों में सफाई कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के बीच बुधवार को जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए पंजाब म्युनिसिपल एक्ट, 1911 की धारा 233 और 234 के तहत आपात शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रभावित शहरी निकायों में तत्काल वैकल्पिक सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
उपायुक्त ने बताया कि सुल्तानपुर लोधी, बेगोवाल, भुलत्थ, नडाला और ढिलवां की नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों में सफाई सेवाएं ठप होने से विभिन्न क्षेत्रों में कचरा जमा हो गया है। उन्होंने कहा कि मानसून के मौसम में कचरे के ढेर जलजनित और मच्छरजनित बीमारियों के फैलने, नालियों के जाम होने और अस्वच्छ वातावरण का कारण बन सकते हैं।
स्थिति को जनस्वास्थ्य आपातकाल मानते हुए उपायुक्त ने संबंधित नगर निकायों के कार्यकारी अधिकारियों (ईओ) को निर्देश दिये कि वे ठेका एजेंसियों, आउटसोर्स कर्मचारियों, किराये के वाहनों एवं मशीनरी अथवा अन्य विभागों के कर्मचारियों की सहायता से तत्काल कचरा उठाने, उसके परिवहन और वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण की व्यवस्था करें। उन्होंने निर्देश दिया कि सफाई कार्य को अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, स्कूलों, बाजारों, बस अड्डों, जल स्रोतों, नालों तथा अन्य संवेदनशील एवं अधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर कराया जाये।
उपायुक्त ने सिविल सर्जन और जिला स्वास्थ्य अधिकारी को भी निर्देश दिये कि वे संबंधित ईओ के साथ समन्वय कर संवेदनशील क्षेत्रों में एंटी-लार्वा अभियान, फॉगिंग, कीटाणुशोधन और क्लोरीनेशन का कार्य तेज करें। साथ ही आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी तैयारी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन आपातकालीन व्यवस्थाओं पर होने वाला खर्च संबंधित नगर परिषदों और नगर पंचायतों के नगर निधि (म्युनिसिपल फंड) से किया जायेगा तथा सभी खर्चों का विधिवत रिकॉर्ड और लेखा-जोखा रखा जायेगा।
इसके अलावा डीसी ने भुलत्थ और सुल्तानपुर लोधी के उपमंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) तथा प्रभावित नगर निकायों के ईओ को प्रतिदिन कचरा उठाने की प्रगति, कवर किये गये क्षेत्रों और अन्य संबंधित मामलों की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। यह आदेश सामान्य सफाई व्यवस्था बहाल होने या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
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