चंडीगढ़ , सितंबर 17 -- हरियाणा सरकार ने राज्य के संभागीय आयुक्तों के आकस्मिक अवकाश और भ्रमण कार्यक्रमों से संबंधित अनुमोदन प्रक्रिया में संशोधन किया है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
पूर्व निर्देशों के अनुसार, 30 नवंबर 2017 को जारी व्यवस्था के तहत संभागीय आयुक्तों के आकस्मिक अवकाश के आवेदन और दौरे के कार्यक्रमों को अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तीय आयुक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन एवं समेकन विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव की मंजूरी के लिए भेजा जाता था।
संशोधित व्यवस्था के तहत अब अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तीय आयुक्त, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन एवं समेकन विभाग को अपने स्तर पर संभागीय आयुक्तों के आकस्मिक अवकाश और भ्रमण कार्यक्रमों को स्वीकृति अथवा अनुमोदन देने के लिए अधिकृत किया गया है।
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