संतकबीरनगर , अप्रैल 17 -- उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र से जुड़े बलवा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और धमकी देने के मामले में दोषी पूर्व बसपा विधायक मु. ताबिश खान तथा उनके भाई इस्तखार खान को न्यायालय ने तीन वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी पैरवी के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना त्यागी की अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि आरक्षी कमाल अहमद खान की तहरीर पर वर्ष 2016 में दोनों आरोपियों के विरुद्ध बलवा, मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने की थी।
अदालत ने अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में अलग-अलग सजा और जुर्माना सुनाया है। इनमें अधिकतम तीन वर्ष का साधारण कारावास तथा कुल 10 हजार रुपये अर्थदंड शामिल है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्तों को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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