संतकबीरनगर 16अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश में संतकबीरनगर जिले की एक अदालत ने पत्नी की हत्या करने तथा बेटे पर जानलेवा हमला करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना लगभग ढाई साल पहले धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र के ग्राम बढया में हुई थी।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने यहाँ बताया कि थाना धर्मसिंहवा के ग्राम-बढ़या निवासी इश्तियाक अहमद ने पुलिस को तहरीर दी कि उसके अब्बू सई मोहम्मद की अम्मी महीरा खातून के साथ करीब चार-पाँच साल से अनबन चल रही थी। छह जुलाई 2023 की रात ने फावड़े से प्रहार कर अम्मी और भाई इसरार को घायल कर दिया और फरार हो गया। पड़ोसियों की मदद से घायलाें को सरकारी अस्पताल, नौगढ़ (सिद्धार्थ नगर) ले गए जहां डॉक्टर ने महीरा खातून को मृत घोषित कर दिया। भाई इसरार को गंभीर चोटें थीं, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर रेफर कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल 13 गवाहों के बयान दर्ज किये गये। सई मोहम्मद के विरुद्ध आरोप सही साबित पाए जाने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणधीर सिंह ने उसको आजीवन कारावास व तीस हजार रूपए अर्थदंड से दंडित करने का फैसला दिया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित