संतकबीरनगर, अक्टूबर 17 -- उत्तर प्रदेश में संतकबीरनगर जिले के न्यायालय एएसजे/एसपीजे/पाक्सो एक्ट न्यायाधीश कृष्ण कुमार पंचम ने नाबालिग से दुष्कर्म व जबरन गर्भपात कराने के आरोपी को आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

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