संतकबीरनगर 01अप्रैल (वार्ता) उत्तर प्रदेश में संतकबीरनगर जिले की थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 17 वर्ष की नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) में निरुद्ध किया गया है।

पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने यहाँ बताया कि थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा धारा 137(2),64(1),123 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट तथा धारा 3(2)(v), 3(2)(वीए) एससी/एसटी एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त बदरे आलम उर्फ बादल निवासी मड़या थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को खलीलाबाद आयुष्मान आरोग्य केंद्र, रौरापार के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

उन्होंने बताया कि उक्त अभियुक्त द्वारा 17 अक्टूबर 2025 को नाबालिगा के साथ दुष्कर्म के संबंध में पीड़िता की माँ द्वारा थाना स्थानीय पर 18 अक्टूबर 2025 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। घटनास्थल पर थाना कोतवाली खलीलाबाद व अन्य थाने की पुलिस ड्यूटी पर कई दिनों तक तैनात रही। घटनास्थल का उच्च अधिकारीगण द्वारा निरीक्षण किया गया था व सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया था। इस घटना को लेकर ग्राम मड़या व आसपास के क्षेत्र में लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी थी। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई कर 19 अक्टूबर 2025 को उक्त अभियुक्त को जेल भेजा गया था। अभियुक्त जमानत कराने के लिए प्रयासरत था। अभियुक्त को दिनांक 30 मार्च को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 (एनएसए) की कार्रवाई करते हुए निरुद्ध किया गया।

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