संतकबीरनगर , मई 8 -- उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों की कुल आठ लाख 16 हजार 400 रुपये मूल्य की संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की है। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने शुक्रवार को बताया कि अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गैंगस्टर एक्ट से जुड़े अभियुक्तों की अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन में थाना खलीलाबाद कोतवाली पर धारा 2(वी)(1)/3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त इसरार अहमद निवासी टेमा रहमत की चार पहिया वाहन को कुर्क किया जाएगा। वाहन की अनुमानित कीमत 7 लाख 60 हजार रुपये आंकी गई है।

पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत की जा रही है। इसी क्रम में मुकदमा संख्या 595/2025, धारा 2(वी)(1)/3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त विवेक सोनकर निवासी बरहुआ थाना गीडा, जनपद गोरखपुर की मोटरसाइकिल को भी कुर्क किया जाएगा। मोटरसाइकिल की अनुमानित कीमत 56 हजार 400 रुपये बताई गई है।

पुलिस ने बताया कि दोनों वाहनों को अपराध से अर्जित संपत्ति मानते हुए नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई की जा रही है।

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