संतकबीरनगर , जुलाई 19 -- उत्तर प्रदेश में संतकबीरनगर जिले के महुली थाना क्षेत्र के ग्राम भिटहा निवासी संतकबीरनगर का 'नटवरलाल' 1.04 करोड़ रुपये ठगी मामले में आज फिर जेल पहुंच गया। जिला जज ने उसकी सजा बरकरार रखने का आदेश दिया है।
पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने यहाँ बताया कि जिले के चर्चित चेक बाउंस और धोखाधड़ी मामले में जिला जज की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी संतोष कुमार चतुर्वेदी निवासी भिटहां, थाना महुली को कोई राहत नहीं दी।
अदालत ने जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव समेत पांच लोगों से कुल 1.04 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोपी की अपील को खारिज करते हुए एसीजेएम न्यायालय द्वारा सुनाई गई एक वर्ष के कारावास और 1.26 करोड़ रुपये अर्थदंड की सजा को बरकरार रखा है। फैसले के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
मामले के अनुसार वर्ष 2021 में आरोपी संतोष चतुर्वेदी जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव के बालू भंडारण लाइसेंस के अंतर्गत मैनेजर के रूप में कार्यरत था। आरोप है कि कारोबार के दौरान उसने लगभग 78 लाख रुपये का गबन कर लिया। रकम वापस मांगने पर आरोपी ने 67 लाख रुपये का चेक दिया, जो बैंक में बाउंस हो गया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने बालू कारोबार और लाइसेंस दिलाने के नाम पर अन्य लोगों से भी लाखों रूपये की वसूली की।
पीड़ितों की शिकायत पर एसीजेएम न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ संतोष चतुर्वेदी ने जिला जज न्यायालय में अपील दाखिल की थी। शनिवार को जिला जज ने सभी साक्ष्यों, दस्तावेजों और गवाहों के बयानों का पुनः परीक्षण करने के बाद अपील को निरस्त कर दिया।
अदालत ने आदेश दिया है कि दोषी को सभी पांच मामलों में एक-एक वर्ष की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी, जो साथ-साथ चलेगी। साथ ही Rs.1.26 करोड़ के अर्थदंड में से पीड़ितों को हर्जाना दिया जाएगा तथा शेष राशि राजकीय कोष में जमा होगी। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को प्रत्येक मामले में छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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