श्रीनगर , जुलाई 27 -- श्रीनगर जिला पुलिस ने सोमवार को कथित रूप से अवैध नशीली दवाओं की तस्करी कर संपत्तियां अर्जित करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक नशीली दवा एवं मनोरोगी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत पुलिस की कार्रवाई में आठ आरोपियों की लगभग 5.6 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध मादक पदार्थों के व्यापार की कमाई से बनायी गयी संपत्तियों को निशाना बनाकर नशा तस्करों के वित्तीय तंत्र को ध्वस्त करना है।

उन्होंने बताया कि चनापोरा पुलिस थाने की पुलिस ने अलग-अलग मामलों में शामिल नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले आठ आरोपियों की सात अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। इनमें मोहम्मद यासीन राथर, सुहैल रशीद हारून, मोहम्मद आसिफ राथर, अर्सलान सैयद बेग, हिलाल अहमद पर्रे, दानिश रियाज शाह और साकिब नासिर बेग की संपत्तियां शामिल हैं।

एक अन्य कार्रवाई में, सदर पुलिस थाने की पुलिस ने नाटीपोरा की एसडी कॉलोनी के निवासी शाहीन फारूक भट के लगभग 80 लाख रुपये मूल्य के एक आवासीय मकान को कुर्क किया। जांच के दौरान इन संपत्तियों की पहचान नशीले पदार्थों की तस्करी की कमाई से अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गयी थी।

संपत्तियों की यह कुर्की एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की गयी है और जहां भी आवश्यक हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि की जानी है।

श्रीनगर पुलिस ने इसे अपने नशा विरोधी अभियान का हिस्सा बताया और कहा कि नशीले पदार्थों के तस्करों को उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति से वंचित करने से नशीले पदार्थों के व्यापार को सहारा देने वाला वित्तीय ढांचा कमजोर होगा और यह संगठित नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों के खिलाफ एक कड़ा सबक साबित होगा।

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